
Bharat varta desk: उत्तराखंड के हल्द्वानी में करीब 5000 घरों पर फिलहाल बुलडोजर नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे के फैसले पर रोक लगाते हुए केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
कोर्ट ने कहा कि आप सिर्फ 7 दिनों में खाली करने के लिए कैसे कह सकते हैं? यह अत्यंत मामला है. इसका कोई प्रैक्टिकल समाधान ढूंढा जाना चाहिए. समाधान का ये यह तरीका नहीं है. जमीन की प्रकृति, अधिकारों की प्रकृति, मालिकाना हक की प्रकृति आदि से उत्पन्न होने वाले कई कोण हैं, जिनकी जांच होनी चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने उस जमीन पर आगे निर्माण और विकास कार्य पर रोक लगाते हुए 7 फरवरी को सुनवाई का डेट मुकर्रर किया है।
बता दें कि रेलवे ने अपनी जमीन पर 5000 घरों को अवैध निर्माण बताते हुए सबको खाली करने या फिर बुलडोजर चलाकर तोड़ने का आदेश दिया है। प्रभावित लोग कह रहे हैं कि यह रेलवे की जमीन नहीं है। कोर्ट के फैसले से तत्काल लोगों को राहत मिली है।
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