
Bharat varta desk:
हिसाब विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि स्कूल और कॉलेजों में इसकी इजाजत नहीं होगी। इसके साथ कोर्ट ने छात्राओं की याचिका को खारिज कर दिया है।
कोर्ट ने कहा है कि हिसाब धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है और स्कूल और कॉलेजों में छात्र यूनिफार्म पहन ने से इंकार नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि यूनिफॉर्म पहनने की बाध्यता एक उचित प्रबंधन है।
फैसला आने के बाद सभी न्यायाधीशों की सुरक्षा बड़ा दी गई है। इस मामले की सुनवाई के लिए नौ फरवरी को चीफ जस्टिस रितु राज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस जेएम खाजी की बेंच का गठन किया गया था। लड़कियों की ओर से याचिका दायर कर मांग की गई थी कि, क्लास के दौरान भी उन्हें हिजाब पहनने की अनुमति दी जाए, क्योंकि हिजाब उनके धर्म का अनिवार्य हिस्सा है।
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