
पटना भारत वार्ता संवाददाता
पटना हाई कोर्ट ने जहानाबाद जिले के बहुचर्चित सेनारी नरसंहार के सभी 13 दोषियों को आज बरी कर दिया.
जस्टिस अश्वनी कुमार सिंह और जस्टिस अरविंद श्रीवास्तव की खंडपीठ ने लंबी सुनवाई के बाद सुरक्षित फैसले को आज सुनाया.
कोर्ट ने जिला एवं सत्र न्यायालय के फैसले को रद्द करते हुए सभी आरोपियों को जल्द रिहा करने का भी आदेश दिया.
जिला न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी
जिला न्यायालय ने 15 नवंबर 2016 को इस मामले में 10 आरोपियों को मृत्युदंड और तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. इस आदेश की पुष्टि के लिए राज्य सरकार की ओर से पटना हाई कोर्ट में डेथ रेफरेंस भी दायर किया गया था जबकि दोषियों द्वारिका पासवान, बचेश कुमार सिंह, मुंगेश्वर यादव तथा अन्य की ओर से हाईकोर्ट में जिला न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील की गई थी.18 मार्च 1999 को हुए सेनारी नरसंहार में 34 लोगों की हत्या कर दी गई थी.
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