न्यायालय संवादाता
तबलीगी जमात मामले में सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे ने किसान ट्रैक्टर मार्च में हुई हिंसा, उपद्रव का मुद्दा उठाते हुए करवाई नहीं करने के कारण केंद्र सरकार पर नाराजगी जताई है.
तबलीगी जमात मरकज़ मामले में गुरुवार को सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने खुद से 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली बॉर्डर से लेकर लाल किले तक किसान रैली के नाम पर मचे उपद्रव का मुद्दा उठाया . कोर्ट ने केंद्र सरकार पर नाराजगी जताते हुए कहा ‘सरकार इस मुद्दे पर आंखें मूंदे हुए क्यों है, कुछ कर क्यों नहीं रही है?’
गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने तबलीगी जमात की मीडिया रिपोर्टों के खिलाफ जमीयत उलेमा ए हिंद व पीस पार्टी समेत अन्य लोगों की याचिका पर सुनवाई की . इस दौरान कोर्ट ने कहा कि कुछ समाचार पत्रों पर नियंत्रण उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि कुछ निवारक उपाय अपनाना और कानून व व्यवस्था की स्थिति की जांच करना . मैं नहीं जानता कि आप इसके लिए आंख बंद किए क्यों हैं.’
जानकारी हो कि जमीयत-उलेमा-हिंद ने मरकज मामले में समाचार कवरेज को दुर्भावनापूर्ण बताते हुए इस पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है . इस मामले में केंद्र सरकार की ओर से दायर शपथपत्र में कहा गया था कि प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक लगाना संभव नहीं है. सरकार की ओर से यह भी कहा गया था कि मरकज मामले में छपी अधिकांश खबरें गलत नहीं थी.
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