
Bharat Varta Desk: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी मामले में दलीलें देने के बाद भी वकील का केस हारना उसकी सेवा में कमी नहीं कही जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यक्ति की अपील पर सुनवाई करते हुए कहा कि किसी भी मामले में जिसमें वादी गुण दोष के आधार पर हारा हो और वकील की ओर से कोई लापरवाही नहीं बरती गई है, वकील की सेवा में कमी नहीं कही जा सकती है।
सुप्रीम कोर्ट में उस व्यक्ति ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के एक आदेश को चुनौती दिया था।
आयोग ने उसकी याचिका खारिज कर दी थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसके एक मामले को लड़ने वाले तीन वकीलों की सेवाओं में कमी रही जिसके चलते वह केस हार गया।
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