
Bharat varta desk: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भूख से मर रहे लोगों को भोजन उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। कोर्ट ने सामुदायिक रसोई योजना को लागू करने के लिए अखिल भारतीय नीति बनाने को लेकर केंद्र के जवाब पर मंगलवार को गहरी अप्रसन्नता जतायी। इसके साथ अदालत ने कहा कि ऐसी योजना बनाकर केंद्र सरकार को अदालत में पेश करने के लिए 3 सप्ताह का समय देते हैं। इसके साथ सभी राज्य सरकारों को आदेश देते हैं कि इस मुद्दे पर केंद्र सरकार द्वारा आयोजित बैठकों में हिस्सा लें।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमण, जज जस्टिस ए एस बोपन्ना और जज जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने कहा कि लोक कल्याणकारी राज्य का पहला दायित्व है कि भूख से मरने वाले लोगों के लिए भोजन उपलब्ध कराना।
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