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Bharat varta Desk
सारंडा में वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी घोषित करने के मामले में झारखंड सरकार राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को हुई सुनवाई में 57519.41 हेक्टेयर की जगह अब 31468.25 हेक्टेयर को सैंक्चुरी घोषित करने का निर्देश दिया है. साथ ही स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (सेल) तथा अन्य और वैध माइनिंग लीज को सैंक्चुरी के प्रभाव क्षेत्र से मुक्त रखने का आदेश दिया है. कोर्ट ने एक सप्ताह के अंदर इससे संबंधित शपथ पत्र कोर्ट में दायर करने को कहा है. मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायाधीश के विनोद चंद्रन ने यह आदेश दिया है.
अदालत ने बुधवार को झारखंड सरकार को स्पष्ट कर दिया कि उसे पारिस्थितिक रूप से समृद्ध सारंडा वन क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य(Wildlife Sanctuary)घोषित करने के संबंध में सात दिनों के भीतर निर्णय लेना चाहिए.
इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बीआर गवई और के विनोद चंद्रन की अध्यक्षता वाली बेंच ने की. पीठ ने कहा कि, यह धारणा बनाना अनुचित नहीं था कि राज्य अदालत को धोखा दे रहा है. इसलिए बेंच ने मुख्य सचिव को (आज) अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश दिया.”
17 सितंबर, 2025 को, अपने आदेशों का पालन न करने से नाराज होकर, सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के मुख्य सचिव को 8 अक्टूबर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर कारण बताने का निर्देश दिया था कि राज्य सरकार ने सारंडा वन्यजीव अभयारण्य (एसडब्ल्यूएल) और सासंगदाबुरु संरक्षण रिजर्व (एससीआर) को संरक्षण रिजर्व के रूप में अधिसूचित क्यों नहीं किया है.
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