पटना : राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के साले और पूर्व सीएम राबड़ी देवी के भाई पूर्व सांसद साधू यादव को पटना के एमपीएमएलए कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई है। सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में सजा हुई है। मामला सरकारी कार्यालय में घुसकर परिवहन विभाग के अधिकारियों से बदसलूकी करने से जुड़ा है। एमपीएमएलए कोर्ट ने आईपीसी की धारा 347 में तीन वर्ष कैद व 5 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर एक माह की अतिरिक्त सजा होगी। साधु यादव के अधिवक्ता ने बताया है कि प्रोविजनल बेल लेकर पूर्व विधायक याचिका दायर करेंगे।
वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत का संगम बनेगा बिहार Bharat Varta Desk :… Read More
Bharat varta Desk कैथोलिक ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस का 88 साल की उम्र में निधन… Read More
Bbharat varta Desk कर्नाटक के पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ओम प्रकाश गुप्ता की हत्या ने… Read More
Bharat varta Desk वक्फ कानून को लेकर गुरुवार को दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई… Read More
Bharat varta Desk उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्ययाधीश संजीव खन्ना ने अपने उत्तराधिकारी के रूप… Read More
Bharat varta Desk प्रदेश सरकार ने मंगलवार को अयोध्या और अमेठी समेत छह जिलों के… Read More