Bharat Varta desk: बिहार में सड़क दुर्घटना में मौत होने पर आश्रितों को ₹5 लाख मुआवजा मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश सरकार का यह फैसला आज यानी 15 सितंबर से प्रभावी हो गया है। परिवहन विभाग ने सभी जिलों को यह निर्देश भेज दिया है। इसमें कहा गया है कि घायल होने वालों को 50000 का मुआवजा दिया जाएगा। इसके लिए वाहन दुर्घटना सहायता निधि बनाई गई है जो सहायता राशि आश्रितों को उपलब्ध कराने में सहयोग करेगी। सरकार इस निधि में ₹50 करोड़ जमा कर देगी ताकि हर जिले को जरूरत के अनुसार राशि उपलब्ध कराई जा सके। बिहार सड़क हादसों के मामले में रेड जोन वाला प्रदेश है। यहां आए दिन सड़क दुर्घटना में लोगों की मौत होती रहती है।
बीमा नहीं होने पर वाहन मालिकों से वसूली जाएगा राशि
नई व्यवस्था के अनुसार दुर्घटना करने वाली गाड़ियों का यदि बीमा नहीं हुआ है तो मुआवजा गाड़ी मालिक को देना होगा। पीड़ितों पीड़ितों द्वारा दावा करने की 30 दिनों के भीतर यह राशि सरकार गाड़ी मालिक से वसूल लेगी।
अगर वाहन मालिक आदेश का पालन नहीं करते हैं तो वाहनों को जब्त करने के बाद नीलाम की जाएगी और राशि वसूली जाएगी। दुर्घटना होने पर अंतरिम मुआवजा राशि की पूर्ति
वाहन के बीमा कंपनी द्वारा बीमा दावा के रूप में देना होगा।
Bharat varta Desk पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू हो गई है। सबसे… Read More
Bharat varta Desk उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ नैनीताल में तीन दिन के दौरे पर हैं। कुमाऊं… Read More
Bharat varta Desk प्सुल्तानगंज महेशी महा दलित टोला में कांग्रेस के सामाजिक न्याय जन चौपाल… Read More
Bharat varta Desk पटना हाईकोर्ट ने कई प्रिंसिपल जजों को बदल दिया है। कई जज… Read More
Bharat varta Desk बिहार चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर राज्य… Read More
Bharat varta Desk शराब घोटाला मामले में एसीबी ने अब उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग… Read More