
नई दिल्ली, भारत वार्ता संवाददाता : दिल्ली हाई कोर्ट ने बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का सीबीआई द्वारा जारी समन को रद्द करने की मांग को ठुकरा दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने तेजस्वी यादव को 25 मार्च को सीबीआई के सामने व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दिये हैं। कोर्ट में सीबीआई की ओर बताया गया कि फिलहाल तेजस्वी की गिरफ्तारी नहीं होगी, उनके खिलाफ चार्जशीट दायर की जाएगी।
बता दें कि रेलवे में लैंड फ़ॉर जॉब घोटाला मामले में बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सीबीआई के समन के खिलाफ दिल्ली की हाईकोर्ट में याचिका लगायी थी। सीबीआई तेजस्वी को अब तक तीन बार नोटिस जारी कर चुकी थी लेकिन पूछताछ के लिये एक बार भी नहीं पहुंचे।
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