
रांची संवाददाता: चारा घोटाले मामले में सजायाफ्ता बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के जेल नियमावली उल्लंघन मामले में झारखंड हाई कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई. अदालत ने जेल कैदियों को मिलने वाली सुविधा को लेकर रिवाइज्ड एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) सौंपने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 5 फरवरी को होगी. जेल आईजी की ओर से सौंपी गई एसओपी पर कोर्ट ने असंतोष जाहिर किया. कोर्ट ने कहा कि अगली तारीख को संशोधित एसओपी जमा करें. बताया गया कि प्रशासन की ओर से कैदियों को जेल नियमावली के तहत अस्पताल में मिलने वाली सुविधा की रिपोर्ट कोर्ट में नहीं जमा की गई थी. इसलिए कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की. इसके पूर्व लालू के खिलाफ मामले की जांच कर रही सीबीआई ने यह शिकायत की थी कि रिम्स में भर्ती लालू प्रसाद और उनके समर्थक जेल नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं. सीबीआई ने लालू को अस्पताल से हटाकर जेल में भेजे जाने की मांग की थी. इस पर कोर्ट ने जेल नियमों के संबंध में अस्पताल प्रशासन और सरकार से रिपोर्ट मांगी थी. यह बताने को कहा था कि जेल नियमों के तहत अस्पताल में कैदियों को किस तरह की सुविधाएं दी जाती है.
Bharat varta Desk अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़े कथित गड़बड़ी के मामले… Read More
Bharat varta Desk डॉ. महेश दीक्षित को भारत की प्रमुख खुफिया एजेंसी, खुफिया ब्यूरो (IB)… Read More
Bharat varta Desk भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने उत्तर प्रदेश में अपनी नई टीम का… Read More
Bharat varta Desk पटना हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा भरत तिवारी एनकाउंटर… Read More
Bharat varta Desk बिहार में भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर मामले के विरोध में आज भोजपुर… Read More
Bharat varta Desk रेल मंत्रालय की कंपनी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन के चेयरमैन… Read More