
रांची संवाददाता: चारा घोटाले मामले में सजायाफ्ता बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के जेल नियमावली उल्लंघन मामले में झारखंड हाई कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई. अदालत ने जेल कैदियों को मिलने वाली सुविधा को लेकर रिवाइज्ड एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) सौंपने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 5 फरवरी को होगी. जेल आईजी की ओर से सौंपी गई एसओपी पर कोर्ट ने असंतोष जाहिर किया. कोर्ट ने कहा कि अगली तारीख को संशोधित एसओपी जमा करें. बताया गया कि प्रशासन की ओर से कैदियों को जेल नियमावली के तहत अस्पताल में मिलने वाली सुविधा की रिपोर्ट कोर्ट में नहीं जमा की गई थी. इसलिए कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की. इसके पूर्व लालू के खिलाफ मामले की जांच कर रही सीबीआई ने यह शिकायत की थी कि रिम्स में भर्ती लालू प्रसाद और उनके समर्थक जेल नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं. सीबीआई ने लालू को अस्पताल से हटाकर जेल में भेजे जाने की मांग की थी. इस पर कोर्ट ने जेल नियमों के संबंध में अस्पताल प्रशासन और सरकार से रिपोर्ट मांगी थी. यह बताने को कहा था कि जेल नियमों के तहत अस्पताल में कैदियों को किस तरह की सुविधाएं दी जाती है.
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