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रिम्स निदेशक के हटाए जाने के फैसले पर हाईकोर्ट की रोक

Bharat varta Desk

झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स के निदेशक डॉ राजकुमार को पद से हटाए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई. इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने 17 अप्रैल 2025 के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के आदेश को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने का आदेश दिया है. इसके साथ ही राज्य सरकार समेत अन्य को नोटिस जारी कर शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने को कहा है.

झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि मामले की विस्तृत सुनवाई 6 मई को होगी. बता दें कि राज्य सरकार के अनुमोदन के बाद 31 जनवरी 2024 को तीन वर्षों के लिए डॉ राजकुमार को रिम्स निदेशक पद पर नियुक्त किया गया था. इसके पिछले दिनों स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की ओर से उन्हें पद से हटाने का पत्र जारी कर दिया गया था.

Ravindra Nath Tiwari

तीन दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय। 17 साल हिंदुस्तान अखबार के साथ पत्रकारिता के बाद अब 'भारत वार्ता' में प्रधान संपादक।

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