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राहुल गांधी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, मोदी सरनेम केस की याचिका खारिज

Bharat Varta Desk : मोदी सरनेम पर बयान मामले में राहुल गांधी को बड़ा झटका है. मानहानि मामले में राहुल गांधी की ओर से दायर पूर्णविचार को गुजरात हाई कोर्ट ने सही माना है. वहीं, कोर्ट ने इस मामले में 2 सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. हाई कोर्ट ने निचली अदालत की सजा के फैसले को सही ठहराया है. हाई कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी पर 10 क्रिमिनल केस पहले से पेंडिंग हैं. मानहानि का ये कोई पहला मामला नहीं है.

2019 में राहुल गांधी ने दिया था बयान

बता दें कि साल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक की एक रैली में राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर एक बयान दिया था. जिसके बाद बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था. जिसके बाद 23 मार्च, 2023 को सूरत की निचली अदालत ने राहुल को 2 साल की सजा सुनाई थी.

लोकसभा की गई थी सदस्यता

कोर्ट के इस फैसले के बाद जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत लोकसभा सचिवालय की ओर से राहुल की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी. बता दें कि राहुल केरल के वायनाड से सांसद थे. जनप्रतिनिधि कानून में प्रावधान है कि किसी सांसद और विधायक को किसी मामले में 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है, तो उनकी सदस्यता (संसद और विधानसभा से) रद्द हो जाती है. इतना ही नहीं सजा की अवधि पूरी करने के बाद छह वर्ष तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य भी हो जाते हैं.

Dr Rishikesh

Editor - Bharat Varta (National Monthly Magazine & Web Media Network)

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