
कहा छोटे दुकानदारों पर काला कानून थोपना चाहती है सरकार,संशोधन की मांग
रांची संवाददाता: अंतराष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के झारखंड प्रदेश इकाई ने तंबाकू युक्त पदार्थों के बेचने के संबंध में सरकार के नए नियम का विरोध किया है. इसके बाद सरकार ने निर्देश दिया है कि तंबाकू सामान बेचने के लिए दुकानदारों को लाइसेंस लेना होगा.
संघ के सचिव संजय पोद्दार ने कहा कि सरकार के नए नियम के अनुसार अब पान, सिगरेट बेचने वाले सिर्फ पांच सिगरेट ही बेच सकेंगे . झारखंड में लाखों छोटे-छोटे दुकानदार है जो पान की दुकान चला कर अपने और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं सरकार ने तंबाकू बेचने वाले दुकान का लाइसेंस लेने और सिर्फ पान ,सिगरेट, तंबाकू बेचने और इसके साथ कोई भी समान नहीं बेचने का निर्देश दिया है. यह कहीं से उचित नहीं है, उन्होंने सरकार से सवाल किया है कि क्या एक छोटा दुकानदार सिर्फ पान, सिगरेट ,तंबाकू बेचकर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर पाएगा.छोटे दुकानदार कम पूंजी में व्यापार करते हैं .पान ,गुटखा, सिगरेट के साथ बिस्किट ,चाय और ऐसे कई समान थोड़ा-थोड़ा रखकर दिन भर में 100 -200 तक कमाते हैं. ऐसे दुकानदारों का कहना है कि नया कानून उन्हें भूख से मारेगा. इसलिए इसे बदला जाना चाहिए था..
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