यूपी : सुप्रीम कोर्ट ने लगाई हाई कोर्ट के फैसले पर रोक, अब सरकार का फैसला वीकेंड लॉकडाउन
लखनऊ: कोरोना वायरस के बढ़ते कहर के बीच उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. अब यूपी के सभी जिलों में नाइट कर्फ्यू लगेगा. इसके अलावा हर शनिवार और रविवार को राज्य में लॉकडाउन रहेगा. इसका मतलब है कि शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह तक प्रदेश में पूरी तरह से तालाबंदी रहेगी.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के कल के उस फ़ैसले पर रोक लगा दी है जिसमें उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया गया था. कोर्ट ने यूपी सरकार से कोविड से निपटने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा देने को कहा है. 2 हफ्ते बाद मामले की फिर से सुनवाई होगी. वरिष्ठ वकील पी एस नरसिम्हा को अपनी सहायता के लिए एमिकस क्यूरी नियुक्त किया.
5 शहरों में लॉकडाउन के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. सॉलिसीटर जनरल ने राज्य सरकार की तरफ से सीजेआई की बेंच में मामला रखा. उन्होंने कहा कि यह कार्यपालिका के अधिकार में दखल है. सरकार पहले ही अपनी तरफ से ज़रूरी कदम उठा रही है.
बता दें कि सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के पांच सबसे अधिक कोरोना प्रभावित शहरों में 26 अप्रैल तक कंप्लीट लॉक डाउन का आदेश दिया था. कोर्ट ने राज्य सरकार को पूरे प्रदेश में 15 दिन के लॉकडाउन पर विचार करने को भी कहा. लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर और वाराणसी में कंप्लीट लॉकडाउन का आदेश दिया गया था. लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी यूपी सरकार ने पांच शहरों में संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगाया.