
Bharat varta desk:
आज यूट्यूबर मनीष कश्यप मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से पूछा कि यूट्यूबर पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून क्यों लगाया। इसका क्या आधार है। इस पर तमिलनाडु सरकार की ओर से कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि मनीष कश्यप ने 3 से 4 वीडियो अपलोड किए थे। इससे माहौल खराब हो रहा था। वो पहले भी ऐसा कर चुका है। उसके 60 लाख फॉलोअर्स हैं। वह एक राजनीतिज्ञ है। चुनाव भी लड़ चुका है। वह पत्रकार नहीं है। कोर्ट ने इस मामले में 28 अप्रैल तक तमिलनाडु सरकार से जवाब मांगा है। उस तिथि को इस मामले की कोर्ट सुनवाई करेगा।
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