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केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने का फैसला किया था. इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई. लेकिन मोदी सरकार के उस फैसले पर अब मोहर लग गई है. कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 370 हटाने के लिए वैध प्रक्रिया अपनाई गई. ये जम्मू-कश्मीर के एकीकरण के लिए था.
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने माना कि राज्य में युद्ध के कारण अनुच्छेद 370 एक अंतरिम व्यवस्था के तौर पर लागू की गई थी. सीजेआई ने माना कि यह एक अस्थायी प्रावधान था. अनुच्छेद 1 और 370 के तहत सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने माना कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है. चीफ जस्टिस ने केंद्र सरकार को जल्ज चुनाव कराने का सुझाव दिया है. कोर्ट ने कहा कि ज्यादा देर तक होल्ड पर चुनाव को नहीं रखा जा सकता.
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