
सेंट्रल डेस्क: उत्तर प्रदेश के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के बेटों और पत्नी देश छोड़ने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. मुख्तार अभी जेल में बंद हैं.कोर्ट के आदेश पर उनकी पत्नी और दोनों बेटों ने सोमवार को अपने पासपोर्ट गाजीपुर पुलिस के पास जमा कराए. एसपी की उपस्थिति में तीनों तीनों आरोपी वकील के साथ पासपोर्ट जमा करने आए थे.
इसके पूर्व मुख्तार के बेटे सांसद अफजाल अंसारी के साथ तीनों ने एसपी से मिलकर अपना पक्ष रखा था. कोर्ट ने कहा है कि पासपोर्ट जमा रहने तक वे देश से बाहर नहीं जा सकते हैं .
क्या है मामला
मुख्तार अंसारी की पत्नी और बेटों पर होटल के निर्माण के लिए खरीदी गई जमीन के मामले में धांधली के आरोप हैं। इस मामले में सदर कोतवाली में पिछले साल मुकदमा दर्ज किया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों को अंतरिम राहत देते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी है.जमानत के दौरान कोर्ट ने कुछ शर्ते लगाई थी जिसमें पासपोर्ट को एसपी के पास जमा कराना था.
इनमें मुख्तार अंसारी की पत्नी आफ्शां अंसारी, उनके बेटे अब्बास अंसारी और उमर अंसारी ने शामिल हैं. यहां बता दें कि इनकी अग्रिम जमानत की याचिका जिला जज के न्यायालय में नामंजूर कर दी गई थी उसके बाद उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.
पंजाब के जेल में बंद हैं मुख्तार अंसारी
मुख्तार पंजाब के जेल में बंद हैं. उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार विभिन्न आपराधिक मामलों में सुनवाई के लिए अपने राज्य के जेल में लाना चाहती है मगर पंजाब सरकार बीमारी के आधार पर उन्हें भेज नहीं रही है. इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार ने याचिका दायर की है जिस पर सुनवाई चल रही है.
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