
Bharat varta desk: उच्चतम न्यायालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार महाराष्ट्र सरकार के मंत्री एवं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता नवाब मलिक की जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्य कांत की पीठ ने इस याचिका में हस्तक्षेप से इनकार करते हुए मंत्री के वकील कपिल सिब्बल से कहा कि अंतरिम जमानत की मांग वाली यह याचिका अभी शुरुआती चरण में है। कोट अभी इस स्तर पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से से कहा कि वह मुंबई हाई कोर्ट यानी सक्षम अदालत में ही गुहार लगा सकते हैं।
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