
नई दिल्ली : बिहार में जातीय जनगणना (Caste Census) पर रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची नीतीश सरकार को हाईकोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक से इंकार कर दिया है, अब इस मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी।
मामले की सुनवाई के लिए सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ की ओर से दो सदस्यीय बेंच का गठन किया गया था, इस बेंच में जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस राजेश बिंदल शामिल थे।
बता दें कि याचिकाकर्ता के वकील वरुण सिन्हा और ऋतुराज ने सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार के जातीय जनगणना के निर्णय का कड़ा विरोध दर्ज कराया।
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