Bharat varta desk: बिहार में होने वाले नगर निकाय चुनाव पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि बिहार सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग ने पिछड़ों को आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि वह अपने संवैधानिक दायित्वों को पूरा करने में फेल रहा है।
कोर्ट ने निकाय चुनाव में पिछड़ों को आरक्षण को लेकर दायर याचिका पर 29 सितंबर को सुनवाई पूरी कर ली थी। यहां यह भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को इस मामले में जल्द सुनवाई कर फैसला सुनाने को कहा था। आज चीफ जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एस. कुमार की बेंच ने फैसला दे दिया है। खंडपीठ ने कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही जो आदेश दिया था उसका बिहार में पालन नहीं किया गया।
Bharat.varta Desk बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने रविवार को कहा कि… Read More
Bharat varta Desk छत्तीसगढ़ के भिलाई में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल… Read More
Bharat varta Desk प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को विकसित राज्य बनाकर पूर्वी भारत को… Read More
Bharat varta Desk ED ने शराब घोटाले से जुड़े मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री… Read More
सब मिलकर आदतें सुधारें तो और बड़ी बनेगी पहचान : नीतू नवगीत Bharat Varta Desk… Read More
Bharat varta Desk प्रवर्तन निदेशालय (ED) के वरिष्ठ अधिकारी रहे और झारखंड व दिल्ली में… Read More