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बिहार चुनाव : नए नियमों के साथ प्रथम चरण के लिए नामांकन कल से, जानिए क्या है नए नियम

पटना। बिहार में चुनावी अधिसूचना जारी होने के पश्चात अधिसूचना के अंतर्गत 1 अक्टूबर से नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। प्रथम चरण में 16 जिलों के 71 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले चुनाव के लिए एक अक्टूबर को अधिसूचना जारी होगी और उसके साथ ही यहां नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। निर्वाचन आयोग के अनुसार प्रथम चरण का नामांकन दर्ज करने की अंतिम तिथि 8 अक्टूबर निर्धारित की गई है। 9 अक्टूबर को स्क्रूटनी की जाएगी। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 12 अक्टूबर है। पहले चरण के अंतर्गत यहां 28 अक्टूबर को मतदान तथा 10 नवंबर को मतगणना की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

बिहार विधान सभा चुनाव में इस साल वैश्विक महामारी कोरोना के कारण मतदान प्रक्रिया और व्यवस्था में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। इस बार कोरोना काल के कारण सभी तरह की सावधानियों के साथ बिहार के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। निर्वाचन आयोग के द्वारा नामांकन से ले कर मतदान व मतगणना के लिए कोविड प्रोटोकॉल के तहत नियम निर्देशित किये हैं।

कोरोना के कारण इस बार ऑनलाइन नामांकन भी हो सकेंगे। उम्मीदवार ऑनलाइन नामांकन हेतु आवेदन एवं शपथ पत्र जमा कर सकते हैं। लेकिन उम्मीदवारों को नामांकन का प्रिंटआउट अपने जिले के रिटर्निंग ऑफिसर (RO) के यहां जमा करना होगा। उम्मीदवार जमानत राशि भी ऑनलाइन जमा करा सकते हैं। हालांकि नकद जमा कराने का भी विकल्प होगा। ऑफलाइन नमांकन की सुविधा पहले की तरह उपलब्ध रहेगी।

नामांकन जमा करने के लिए उम्मीदवार के साथ केवल दो व्यक्ति बतौर प्रस्तावक ही जा सकते हैं। नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया के दौरान केवल दो वाहनों की अनुमति होगी।

रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में नामांकन स्थल पर पर्याप्त जगह होंगे। ताकि कोविड प्रोटोकॉल के तहत सामाजिक दूरी के नियमों का पालन कराया जा सके।
नामांकन के लिए उम्मीदवारों को समय भी आवंटित किया जाएगा। ताकि एकसाथ अधिक भीड़ न हो नामांकन स्थल पर रिटर्निंग ऑफिस कार्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन हेतु उचित दूरी पर घेरा का चिन्ह भी बनाया जाएगा। ताकि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उम्मीदवारों व उनके प्रस्तावकों को पंक्तिबद्ध किया जा सके। प्रत्याशी व प्रस्तावक के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। नामांकन स्थल पर सेनिटाइजर, हैंड ग्लब्स, मास्क सहित अन्य जरूरी सामानों का इंतजाम सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

नामांकन की हरेक प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। उड़न दस्ता दल एवं स्टेटिक मजिस्ट्रेट के माध्यम से आचार संहिता का अनुपालन कराया जाएगा। सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अनुरोध किया गया कि चुनाव आयोग के निर्देशों का अनुपालन करें।

बिहार चुनाव में मतदान के लिए एक घंटे का समय बढ़ाया गया है। इस बार सुबह 7 से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। निर्वाचन आयोग ने यह भी घोषणा की है कि बिहार में चुनाव प्रचार सिर्फ वर्चुअल तरीके से ही होगा। उम्मीदवार अपने 5 समर्थकों के साथ जनसम्पर्क कर सकते हैं। बार बदलाव के साथ साथ मतदान केंद्रों की संख्या में काफी वृद्धि की गई है।

Dr Rishikesh

Editor - Bharat Varta (National Monthly Magazine & Web Media Network)

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