
रांची: झारखण्ड हाइकोर्ट से बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी को बड़ी राहत मिली है. हाइकोर्ट ने बाबूलाल के खिलाफ स्पीकर द्वारा चलायी जा रही कार्रवाई पर रोक लगा दी है. इससे पहले बुधवार को झारखण्ड हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाने के लिए गुरूवार की तारीख तय की थी. बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान विधानसभा की तरफ से महाधिवक्ता राजीव रंजन इलेक्शन कमीशन की ओर से आकाशदीप कुमार, बीजेपी की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकट रमन और बाबूलाल मरांडी की तरफ से अधिवक्ता आरएन सहाय ने अपना-अपना पक्ष रखा. बाबूलाल मरांडी के अधिवक्ता के द्वारा विधानसभा अध्यक्ष द्वारा दल बदल पर लिये गये संज्ञान को गलत बताते हुए संज्ञान निरस्त करने के पक्ष में दलीलें दी गयी. जिसपर महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत को बताया की दल बदल के इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा लिया गया संज्ञान संवैधानिक है और आर्टिकल 226 के तहत जब तक विधानसभा के न्यायाधिकरण में यह मामला लंबित है. अदालत को इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए. इस महत्वपूर्ण याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की खंडपीठ में लगभग 3 घंटे से ज्यादा देर तक सुनवाई चली थी. इस दौरान सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने गुरुवार को फैसला सुनाने के लिए तारीख तय की थी. भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी द्वारा दायर मूल याचिका में झारखंड विधानसभा के स्पीकर द्वारा उनके दल-बदल के मामले में लिये गये संज्ञान के खिलाफ झारखंड हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है.
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