
भारत वार्ता: बकरीद के दौरान राज्य में कोविड-19 पाबंदियों में ढील देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को फटकार लगाई है। देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा कि यह चौंकाने वाली बात है कि राज्य सरकार ने लॉकडाउन में बाजार खोलने की व्यापारियों की मांग को स्वीकार कर लिया है। सुप्रीम अदालत ने यह भी चेतावनी दिया कि कोरोनावायरस पाबंदियों में ढील देने से यदि संक्रमण फैलता है तो इसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को यह बातें कहीं।
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि हम केरल को संविधान के अनुच्छेद 21 के साथ अनुच्छेद 44 पर ध्यान देने और कांवड़ यात्रा को लेकर दिए गए हमारे फैसले पर ध्यान देने का निर्देश देते हैं। यहां बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा रद्द कर दी गई है। याचिका की सुनवाई करते हुए आज कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी भी तरह का दबाव नागरिकों के सबसे मूल्यवान जीवन के अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकता है।
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