
Bharat Varta Desk : 32 साल पुराने अपहरण के मामले में जेल में बंद पूर्व सांसद और जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव को मधेपुरा के जिला जज की अदालत से भी जमानत नहीं मिली. जिला जज ने सुनवाई के बाद 3 घंटे तक फैसला सुरक्षित रखने के बाद बेल रिजेक्ट कर दिया.
इसके पहले 29 मई को उनकी अदालत में सुनवाई हुई थी. 27 मई को निचली अदालत ने उनका बेल रिजेक्ट कर दिया था. जमानत की वर्चुअल सुनवाई में सांसद के अधिवक्ता मनोज कुमार अम्बष्ठ व सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा ने बहस की.
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