
Bharat Varta Desk: सुल्तानगंज गंगा पर बन रहे अगुवानी पुल के एक हिस्से के बहने की घटना को राज्य सरकार लीपापोती कर रही थी मगर इस बीच पटना हाईकोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लेकर यह उम्मीद जगा दी है कि इस मामले में बड़ी कार्रवाई हो सकती है।
युवा कांग्रेस के पूर्व बिहार प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ललन कुमार कि लोकहित याचिका पर हाईकोर्ट ने पुल बना रही एसपी सिंगला कंपनी के निदेशक एसपी सिंगला को विशेषज्ञों की टीम के साथ 21 जून को हाजिर होने का निर्देश दिया है। साथ ही राज्य सरकार से अबतक की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। अवकाशकालीन जज पूर्णेन्दु सिंह की एकलपीठ ने बुधवार को ललन कुमार की ओर से दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई की। ललन कुमार सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। चुनाव हारने के बाद भी वे सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र की जनता और समस्याओं से लगातार जुड़े हुए हैं। उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पुल निर्माण से जुड़े सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज भी पेश करने का निर्देश दिया है।
अवकाशकालीन न्यायाधीश न्यायमूर्ति पूर्णेन्दु सिंह की एकल पीठ ने बुधवार को ललन कुमार की पीआईएल पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। कोर्ट ने राज्य सरकार को भी एक्शन टेकेन रिपोर्ट पेश करने को कहा है। 1710 करोड़ की लागत से बन रहा यह पुल 14 महीने में दो बार गिर चुका है। एसपी सिंगला कंपनी राज्य के पांच बड़ी योजनाओं पर अभी काम कर रही है। इसके पहले भी वह राज्य के कई पुलों का निर्माण करवा चुकी है। जानकारों के अनुसार सभी निर्माण कार्यों के संबंध में घटिया गुणवत्ता और काम में देरी की शिकायत जनता और जनप्रतिनिधि राज्य सरकार को करते रहे हैं। लेकिन कंपनी का सरकार में गहरी पैठ होने की बात कही जाती है। हालांकि इस घटना के बाद सरकार ने साफ किया है कि इस मामले में कंपनी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होने जा रही है मगर जानकारों का कहना है कि तमाम दावों के बाद भी कंपनी को बचाते हुए सारी करवाई होंगी लेकिन इस बार पटना हाईकोर्ट में मामला जाने के बाद प्रशासनिक और ठेकेदारों के बीच बेचैनी है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि पटना हाईकोर्ट का आगे क्या रुख होता है?
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