पटना, भारत वार्ता संवाददाता : फरार चल रहे गया के पूर्व एसएसपी एवं आइपीएस अधिकारी आदित्य कुमार को पटना हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। पटना हाईकोर्ट ने आदित्य कुमार की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही हाईकोर्ट ने उन्हें चार सप्ताह के भीतर सरेंडर करने के लिए कहा है। बता दने कि आदित्य कुमार 2011 बैच के आइपीएस अफसर हैं।
न्यायाधीश अंजनी कुमार शरण की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता आदित्य कुमार के वरीय अधिवक्ता एसडी संजय, अधिवक्ता प्रिया गुप्ता एवं आर्थिक अपराध इकाई (इओयू) के अधिवक्ता राणा विक्रम सिंह को सुनने के बाद उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
बिहार की आर्थिक अपराध इकाई ने पिछले साल अक्टूबर में आदित्य और चार अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी, जबरन वसूली और अन्य अपराधों के आरोप में ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराएं 353, 387, 419, 430, 467, 468, 120 बी, आइटी एक्ट के तहत नामजद मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस चार आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन केस दर्ज होने के दिन से आदित्य कुमार भूमिगत हो गये हैं। उनकी तलाश में कई राज्यों में भी छापेमारी की गई है।
आर्थिक अपराध इकाई ने प्राथमिकी में यह भी आरोप लगाया गया है कि अभियुक्तों ने खुद को पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बता कर राज्य के तत्कालीन डीजीपी एस. के. सिंघल को फोन किया और उनसे आदित्य के खिलाफ शराब माफिया के साथ साजिश रचने के आरोपों से संबंधित मामले को बंद करने के लिए कहा था।
न्यायाधीश अंजनी शरण ने अपने आदेश में दो न्यायिक अधिकारियों की भी कथित संलिप्तता पाते हुए, इस पूरे मामले को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखने का आदेश दिया है। उन्होंने अपने आदेश में कहा है कि अदालत के लिए इन दो न्यायिक अधिकारियों के आचरण को गंभीरता से लेने का सही समय है।
गौरतलब है कि दोनों न्यायिक पदाधिकारियों पर कथित रूप से आदित्य की जमानत याचिका की किसी खास जज के समक्ष सुनवाई करवाने हेतु पैरवी करने का आरोप लगाया गया है।
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