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Bharat varta Desk
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के दो दिन बाद, केंद्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आलोक अराधे और पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपुल मनुभाई पंचोली को सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है और इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। हालांकि, न्यायमूर्ति पंचोली की नियुक्ति को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कॉलेजियम की बैठक में सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बी. वी. नागरथना ने उनके नाम का विरोध किया था। जस्टिस बीवी नागरत्ना ने असहमति का नोट दिया था। इसके बाद विस्तृत नोट सार्वजनिक भी हो गया। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि पहले ही सुप्रीम कोर्ट में गुजरात के दो जज हैं। तीसरा जज लाने से क्षेत्रीय संतुलन भी बिगड़ेगा। साथ ही ये नियुक्ति न्याय प्रशासन के लिए ‘उल्टा असर’ करेगी और कॉलेजियम सिस्टम की विश्वसनीयता भी सवालों के कठघरे में होगी। उन्होंने जस्टिस पंचोली की वरीयता पर भी सवाल खड़े किए थे।
उनका विरोध खास तौर पर जस्टिस पंचोली के गुजरात हाईकोर्ट से पटना हाईकोर्ट तबादले की परिस्थितियों पर था। क्योंकि जिस तरह जस्टिस पंचोली को पटना हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाकर भेजा गया और अब उनको सुप्रीम कोर्ट बुलाने की तैयारी है। जस्टिस पंचोली अगस्त 2031 में जस्टिस जॉयमाल्य बागची के सेवानिवृत्त होने के बाद वरिष्ठतम जज होंगे। लिहाजा उनको देश का चीफ जस्टिस बनाया जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त करने की सिफारिश करने वाले 5 जजों के कॉलेजियम में सीजेआई के अलावा जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस बी वी नागरत्ना हैं। शीर्ष न्यायालय में इस समय जजों के 2 पद रिक्त हैं। जस्टिस अराधे और जस्टिस पंचोली को यहां जज नियुक्त करने पर सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या फिर 34 हो जाएगी यानी कुल स्वीकृत पद पूरे भर जाएंगे।
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