
Bharat varta desk: देश के सर्वोच्च न्यायालय ने दुष्कर्म और हत्या मामले के तीन आरोपियों को बरी कर दिया है जिन्हें दिल्ली हाई कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी।
यह मामला 2012 में दिल्ली के छावला इलाके में 19 साल की उतराखंड की रहने वाली लड़की से गैंगरेप और हत्या से जुड़ा है। इस लड़की का अपहरण करके दुष्कर्म किया गया था और हत्या के बाद इसकी आंख निकाल दी गई थी।
सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस यू यू ललित की अध्यक्षता वाली बेंच ने सोमवार को इस मामले में फैसला सुनाते हुए तीनों दोषियों रवि कुमार, राहुल और विनोद को बरी कर दिया। जबकि इस मामले में निचली अदालत और हाईकोर्ट ने तीनों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई थी।
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