
पटना : जेल में बंद निलंबित आईपीएस अधिकारी आदित्य कुमार को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। गया के फतेहपुर थाने में आदित्य कुमार के खिलाफ शराब मामले में जो मुकदमा दर्ज हुई थी, उसे पटना हाईकोर्ट ने खत्म करने का आदेश जारी कर दिया है। उनके खिलाफ गड़बड़ी का यह आरोप तब लगा था जब वे गया जिले में वरीय पुलिस अधीक्षक के पद पर पदस्थापित थे।
दरअसल, इसी मामले के निलंबित आईपीएस अधिकारी आदित्य कुमार पर आरोप लगा था कि उन्होंने अपने केस की पैरवी के लिए अपने दोस्त अभिषेक अग्रवाल से पटना हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस के नाम पर बिहार के डीजीपी को कॉल करवाया था। इसके बाद फर्जीवाड़ा कर शराब कांड को खत्म कराने के मामले में 15 अक्तूबर, 2022 को आर्थिक अपराध इकाई ने आईपीएस आदित्य कुमार खिलाफ केस दर्ज की थी। पुलिस मुख्यालय ने आईपीएस आदित्य कुमार को निलंबित कर दिया था। इतना ही नहीं स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने 5 दिसंबर 2022 को 1.37 करोड़ रुपये के आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया था। इसके बाद उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही थी।
आदित्य कुमार की तरफ से एक अपील काफी पहले से दायर की गई थी। जिस पर बुधवार को सुनवाई हुई थी और गुरुवार को आदेश जारी हुआ है। जानकारी के अनुसार फतेहपुर केस की सुनवाई के दौरान कुछ महीने पहले हाईकोर्ट ने पुलिस मुख्यालय में मद्य निषेद्य विभाग से रिपोर्ट मांगी थी। जिसके बाद जांच हुई। फिर मद्य निषेद्य विभाग की तरफ से रिपोर्ट सौंपी गई। जिसमें मिस्टेक ऑफ लॉ का हवाला दिया गया। इस आधार पर एक क्लोजर रिपोर्ट भी हाईकोर्ट को सौंपी गई थी। फिर पूरे मामले की सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने माना कि शराब मामले में आदित्य कुमार के ऊपर कोई केस नहीं बनता है। इसलिए फतेहपुर थाना में दर्ज केस को खत्म कर दिया गया है।
Bharat varta Desk ओम बिरला को स्पीकर पद से हटाने का प्रस्ताव बुधवार को लोकसभा… Read More
Bharat varta Desk अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए टी-20 वर्ल्ड कप के… Read More
Bharat varta Desk आज बिहार की राजधानी पटना में नए सियासी युग की शुरुआत हो… Read More
Bharat varta Desk नेपाल में गुरुवार को हुए राष्ट्रीय चुनाव के बाद वोटों की गिनती… Read More
Bharat varta Desk बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर जेडीयू की बैठक संपन्न… Read More
Bharat varta Desk संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने सिविल सेवा परीक्षा (CSE) 2025 का… Read More