
Bharat Varta desk
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों की साजिश के आरोप में गिरफ्तार जेएनयू के छात्रों और पिंजरा तोड़ ग्रुप के कार्यकर्ताओं को पहले जमानत देने और फिर तुरंत रिहाई का आदेश देने के फैसलों पर दखल देने से इनकार कर दिया है मगर इशारों में इस फैसले पर सहमति भी जताई है। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ पुलिस की याचिका पर सुनवाई करतेे हुए कोर्ट ने जमानत में हस्तक्षेप करने से इनकार किया मगर यह भी कहा कि ऐसे फैसले नजीर नहीं हो सकते हैं। इसके पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने इन छात्र नेताओं को जमानत देते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ कड़ी टिप्पणी की थी।उसने कहा था कि आंदोलन और आतंकवाद में अंतर करना चाहिए और आंदोलन करने वाले आतंकवादी नहीं होते।
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