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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों की साजिश के आरोप में गिरफ्तार जेएनयू के छात्रों और पिंजरा तोड़ ग्रुप के कार्यकर्ताओं को पहले जमानत देने और फिर तुरंत रिहाई का आदेश देने के फैसलों पर दखल देने से इनकार कर दिया है मगर इशारों में इस फैसले पर सहमति भी जताई है। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ पुलिस की याचिका पर सुनवाई करतेे हुए कोर्ट ने जमानत में हस्तक्षेप करने से इनकार किया मगर यह भी कहा कि ऐसे फैसले नजीर नहीं हो सकते हैं। इसके पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने इन छात्र नेताओं को जमानत देते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ कड़ी टिप्पणी की थी।उसने कहा था कि आंदोलन और आतंकवाद में अंतर करना चाहिए और आंदोलन करने वाले आतंकवादी नहीं होते।
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