नई दिल्ली, भारत वार्ता संवाददाता: सांसद चिराग पासवान को दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दी है।। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि मामला लोकसभा अध्यक्ष के पास पेंडिंग है। लिहाजा इस मामले में कोई आदेश देने का कोई औचित्य नही है। बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी (एलजेपी) में टूट के बाद पार्टी पर पर किसका हक है इसे लेकर चिराग पासवान ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। चिराग ने लोकसभा अध्यक्ष के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें उनके चाचा पशुपति पारस की अगुवाई वाले गुट को सदन में एलजेपी के तौर पर मान्यता दी है।
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