खत्म हुई अनंत सिंह की विधायकी, अब लड़ नहीं सकेंगे चुनाव

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पटना : बिहार के बाहुबली नेता और मोकामा से आरजेडी विधायक रहे अनंत सिंह को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। अनंत सिंह को यह सजा अपने पैतृक गांव नदवां स्थित घर से एके-47 और ग्रेनेड बरामदगी मामले में एमपी/एमएलए कोर्ट के विशेष जज त्रिलोकी नाथ दुबे ने सुनाई है। अब मोकामा विधायक अनंत सिंह की सदस्यता समाप्त कर दी गई है। बिहार विधानसभा ने इस सिलसिले में अधिसूचना जारी कर दी है, जिसमें में कहा गया है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-8 और संविधान के अनुच्छेद 191 (1) (ई) के प्रावधानों के तहत अनंत सिंह को सजा की तिथि 21 जून के प्रभाव से बिहार विधान सभा की सदस्यता से निरर्हित किया जाता है। इसके साथ ही मोकामा से पांच बार लगातार जीतने के बाद अब उनकी माननीय की कुर्सी छीन गई है। अब इस फैसले के बाद अगले 6 महीने के भीतर मोकामा में उपचुनाव होगा।

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