
Bharat Varta Desk: कर्नाटक में बेंगलुरु के एक कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री को एक मामले में दो करोड़ रूपया हर्जाना देने का आदेश दिया है। आरोप है कि 10 साल पहले एक टेलीविजन साक्षात्कार में पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा ने नंदी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर इंटरप्राइजेज के खिलाफ अपमानजनक बयान दिया था। कंपनी ने हरजाने के लिए कोर्ट में मुकदमा दायर किया था।
आठवें नगर दीवानी एवं सत्र न्यायाधीश मल्लनगौडा ने पूर्व पीएम से कहा है कि कंपनी के प्रबंध निदेशक अशोक खेनी को यह राशि भुगतान करें। कंपनी के प्रबंध निदेशक विधायक रह चुके हैं।
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