कोर्ट ने दिलाई पूर्व डीजीपी को उनकी बहू से राहत
रांची संवादाता
झारखंड के पूर्व डीजीपी डी के पांडे के खिलाफ दहेज प्रताड़ना के मामले को रांची हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है और उन्हें बड़ी राहत दी है. इसके बाद पूर्व डीजीपी के खिलाफ थाने में उनकी बहू के द्वारा दर्ज प्राथमिकी रद्द कर दी गई है. उनकी बहू रेखा मिश्रा ने पूर्व डीजीपी , उनकी पत्नी डॉक्टर पूनम पांडे और अपने पति पर दहेज प्रताड़ना संबंधी गंभीर आरोप लगाए थे. अपने पति के बारे में आरोप लगाया था कि वह समलैंगिक है. शादी के 3 साल तक उनसे उनका कोई संबंध नहीं था. इस केस के खिलाफ पूर्व डीजीपी ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मध्यस्थता करने की गुहार लगाई थी. कोर्ट ने दोनों पक्षों को बुलाया था.