
रांची: जेल मैनुअल के उल्लंघन के मामले में दाखिल जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को रिम्स अस्पताल से वापस बिरसा मुंडा जेल भेजने पर सरकार से जवाब तलब करते हुए आगामी 8 जनवरी तक अपने पक्ष रखने का निर्देश दिया है. जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने लालू यादव पर सरकार की मेहरबानी के संबंध में पूछा कि लालू यादव को रिम्स के पेइंग वार्ड से रिम्स के निर्देशक के बंगले में किसके आदेश से शिफ्ट किया गया व दोबारा फिर से पेइंग वार्ड में किसके आदेश से लाया गया. साथ ही लालू प्रसाद यादव की सुरक्षा को लेकर कोर्ट ने पूछा आखिर सेवादार नियुक्त करने के लिए क्या प्रावधान है और कैसे उसका चयन किया जाता है, इसकी संपूर्ण जानकारी 18 दिसंबर तक देने का निर्देश दिया गया. कोर्ट के इस आदेश के बाद सरकार व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ सकती है. उधर लालू प्रसाद यादव की जमानत पर 11 दिसंबर को फैसला होना है.
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