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कोरोना से मरने वालों को नहीं दे सकते 4-4 लाख, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने दिया जवाब

Bharat Varta Desk देशभर में कोरोना वायरस संक्रमण से मरने वालों के परिवारों को 4-4 लाख मुआवजा देने से केंद्र सरकार ने दो टूक इनकार कर दिया है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका पर केंद्र सरकार ने जवाब दाखिल किया है। खबरों के मुताबिक केंद्र सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि कोविड-19 से मरने वालों को 4 लाख रुपये की अनुग्रह राशि नहीं दी जा सकती है क्योंकि आपदा प्रबंधन कानून में केवल भूकंप, बाढ़ आदि प्राकृतिक आपदाओं के लिए मुआवजा राशि का प्रावधान है। ऐसे में यदि एक बीमारी में मुआवजा दिया जाए और दूसरी बीमारी में नहीं तो यह गलत होगा।

Ravindra Nath Tiwari

तीन दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय। 17 साल हिंदुस्तान अखबार के साथ पत्रकारिता के बाद अब 'भारत वार्ता' में प्रधान संपादक।

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