केंद्र ने सोशल मीडिया के लिए लाया कानून, अब नहीं चलेगी अभद्रता

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सेंट्रल डेस्क: केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया का दुरुपयोग रोकने के लिए नई व्यवस्था कर दी है .अब सोशल मीडिया पर अभद्रता नहीं परोसी जा सकेगी. केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार को सोशल मीडिया और ओवर-द-टॉप (ओटीटी) प्लेटफॉर्म के लिए दिशा-निर्देश जारी किए. उन्होंने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन निर्देशों जानकारी दी जिनके दायरे में फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और नेटफ्लिकस, अमेजन प्राइम, हॉटस्टार जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आएंगे. उन्होंने कहा कि भारत में इन सब का स्वागत है मगर सोशल मीडिया पर अभद्रता और नफरत नहीं परोसने दी जाएगी. सोशल मीडिया को इन नियमों का पालन करना होगा….

पहला
ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए तीन स्तरीय व्यवस्था.सेल्फ रेग्युलेशन बनाने के लिए कहा.

दूसरा
ओटीटी और डिजिटल मीडिया के लिए पंजीकरण तथा अस्वीकरण की जानकारी अनिवार्य कर दी गई है.
पोस्ट हटाने पर यूजर को सूचना देगी होगी. साथ ही क्यों हटाई गई कंपनियों को बताना होगा.

तीसरा
सोशल मीडिया को मीडिया की तरह नियमों का पालन करना होगा.
सोशल मीडिया के नियम तीन महीने में लागू होंगे.

चौथा
सोशल मीडिया को इस बात का प्रबंध करना होगा कि यूजर्स के अकाउंट का वेरिफिकेशन कैसे किया जाए. हर महीने में शिकायत और कार्रवाई की रिपोर्ट देनी होगी. सबसे पहले पोस्ट डालने वाले की जानकारी देनी होगी.

पाचवा
24 घंटे में आपत्तिजनक पोस्ट हटाना होगा

छठा
मुख्य अनुपालन अधिकारी और नोडल संपर्क अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी

सातवां
आपत्तिजनक कंटेंट को सबसे पहले किसने पोस्ट या शेयर किया इसकी जानकारी सरकार या न्यायालय द्वारा मांगे जाने पर देना आवश्यक होगा.
शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी जो भारत में ही होना चाहिए.

आठवां
महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक पुष्ट होने की शिकायत मिलने के 24 घंटे के भीतर हटाना होगा.

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