करोड़ों की धोखाधड़ी में कोलकाता के कारोबारियों को मिली जमानत मगर f.i.r. निरस्त करने से हाई कोर्ट का इनकार
रांची भारत वार्ता संवाददाता: 5 करोड़ से ज्यादा की धोखाधड़ी के आरोपी कोलकाता व्यवसायी हेमंत गोयल और उनके पिता अनिल गोयल को जेल से छोड़ने के लिए झारखंड हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है मगर उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त करने से इंकार कर दिया है। जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट ने उनकी निरस्त याचिका को नामंजूर कर दिया है। अभी दोनों पिता-पुत्र जेल में बंद हैं।
हेमंत गोयल और उनके पिता अनिल गोयल नर्सिंग इस्पात प्राण उद्योग लिमिटेड के मालिक हैं। हेमंत गोयल और अनिल गोयल समेत अन्य चार लोगों के खिलाफ धनबाद जिले के धनसार थाने में 5 करोड़ 36 लाख 96 हजार 878 रुपए की धोखाधड़ी करने की प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। पिता-पुत्र को धनबाद पुलिस ने कोलकाता से गिरफ्तार किया था।