करदाताओं के लिए आरटीआर भरने की अंतिम तिथि बढ़ी

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पटना डेस्क: आयकर विभाग में रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है. इसके लिए केंद्रीय प्रत्यक्षीकरण बोर्ड की ओर से निर्देश जारी कर दिया गया है. टैक्स कंसलटेंट प्रणव कुमार घोष ने बताया कि सामान्य नौकरी पेशा करने वालों के लिए 31 दिसंबर की तिथि बढ़ाकर 10 जनवरी कर दी गई है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा जारी जानकारी के मुताबिक अलग-अलग लोगों और कंपनियों के लिए आखिरी तारीख भी अलग तय की गई है. पहले सभी तरह के करदाताओं के लिए आइटीआर भरने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर थी. तिथियों के बढ़ने की जानकारी दे रहे हैं, टैक्स कंसलटेंट प्रणव कुमार घोष..

पहला: जिन करदाताओं को रिटर्न फाइल करने के लिए फार्म-1 या फिर फॉर्म 4 का प्रयोग करना होता है वे 31 दिसंबर की जगह अब 10 जनवरी तक रिटर्न भर सकेंगे.

दूसरा: आयकर विभाग ने कंपनियों और कारोबारियों के लिए भी रिटर्न भरने की तिथि बढ़ा दी है. वित्त वर्ष 2019-20 के जीएसटी एक्ट 2017 के तहत पंजीकृत व्यापारी अब 28 फरवरी तक रिटर्न भर सकते हैं. वही कंपनियों के लिए रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 15 फरवरी कर दी गई है.

तीसरा: एक लाख से ऊपर की देनदारी वाले करदाता जिनका अकाउंट ऑडिट में डाला गया है उनके रिटर्न भरने की तारीख 31 जनवरी 2021 से बढ़ाकर 15 फरवरी 2021 किया गया है.

चौथा: विवाद से विश्वास योजना की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2020 से बढ़ाकर 31 जनवरी किया गया है.

पांचवा: विदेशी और खास घरेलू लेनदेन वाले खातों का ड्यू डेट 31 जनवरी से बढ़ाकर 15 फरवरी 2021 कर दिया गया है.

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