
NewsNLive Desk: दिल्ली हिंसा मामले में उमर खालिद, शरजील इमाम व अन्य लोगों पर मुकदमा चलाने के लिए गृह मंत्रालय और दिल्ली सरकार ने स्वीकृति दे दी है। गौरतलब है कि UAPA के तहत दिल्ली में हिंसा भड़काने के आरोप में उमर खालिद को गिरफ्तार किया गया था। बता दें कि गृह मंत्रालय के मंजूरी के बगैर UAPA कानून के तहत किसी भी व्यक्ति पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है।
इस अनुमति के बाद दिल्ली पुलिस जल्द ही दिल्ली हिंसा मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने वाली है। वहीं उमर खालिद के खिलाफ क्राइम ब्रांच की टीम कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करेगी। गौरतलब है कि जेएनयू के छात्र उमर खालिद को 14 सितंबर को दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था।
क्या है यूएपीए (UAPA) अधिनियम
1967 में बने यूएपीए यानी गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम में अगस्त 2019 में संसोधन किया गया। यूएपीए बेहद सख्त कानून है। इसे देश की अखंडता और संप्रभुता को खतरा पहुंचाने वाली गतिविधियों से रोकने के लिए बनाया गया है। 1967 में इकस कानून के बनने के बाद से इसमें कई बार संसोधन किया गया।
8 जुलाई को लोकसभा में पेश
यह विधेयक सरकार को यह अधिकार भी देता है कि इसके आधार पर किसी को भी व्यक्तिगत तौर पर आतंकवादी घोषित कर सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 8 जुलाई को यूएपीए बिल लोकसभा में पेश किया था। यूएपीए बिल के तहत केंद्र सरकार किसी भी संगठन को आतंकी संगठन घोषित कर सकती है अगर निम्न 4 में से किसी एक में उसे शामिल पाया जाता है-
• आतंक से जुड़े किसी भी मामले में उसकी सहभागिता या किसी तरह का कोई कमिटमेंट पाया जाता है।
• आतंकवाद की तैयार।
• आतंकवाद को बढ़ावा देने की गतिविधि।
• आतंकी गतिविधियों में किसी अन्य तरह की संलिप्तता।
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