
बिहार सिविल डिफेंस के डीजीपी ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा निर्देशित नए नियम के संबंध में सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों से फैला रहे जागरूकता
NewsNLive Desk : राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने किसी अपराध पीड़ित किशोर को किसी अन्य नाम से भी संबोधित करते हुए समाचार का प्रसारण करने के सम्बंध में एक नया नियम निर्देशित किया है। अब से टीवी समाचार चैनल या कोई भी अखबार किसी अपराध पीड़ित किशोर के मूल नाम सहित किसी अन्य नाम से भी संबोधित करते हुए समाचार नहीं दे सकेंगे।
बिहार सिविल डिफेंस के डीजीपी अरविन्द पाण्डेय आयोग के द्वारा निर्देशित इस नए नियम के संबंध में सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों से जागरूकता फैला रहे। उन्होंने बताया है कि अब तक यह होता रहा है कि अपराध पीड़ित किशोर का मूल नाम न देकर समाचार चैनल या अखबार वाले “गुड़िया”, “ज्योति”, “मनीषा” आदि नामों से संबोधित करते हुए समाचार प्रसारित करते थे। इसका परिणाम होता था कि इस नाम की जितनी भी महिलाएं या किशोर होते थे उन्हें असहज होना पड़ता था और उन्हें बार बार न्यूज़ चैनल वाले झूठा ही अपराध-पीड़ित कहकर जाने-अनजाने मानसिक प्रताड़ना देते थे।
अरविन्द पाण्डेय ने बताया कि इस संबंध में मैंने बिहार के अधिवक्ता कृष्णदेव मिश्र से विमर्श किया था और उस विमर्श के आलोक में उन्होंने एक परिवाद पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को भेजा। इसी परिवाद पर आयोग ने भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से सभी समाचार एजेंसियों को निदेश जारी किया है कि अब से किसी अपराध पीड़ित किशोर को किसी अन्य नाम से भी संबोधित करते हुए समाचार का प्रसारण नहीं किया जा सकता। उसे सिर्फ अपराध-पीड़ित (Victim) ही कहा जा सकेगा। यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि और निर्णय है।
बता दें कि अरविन्द पाण्डेय ने विकर सेक्शन, सीआईडी के आईजी रहते हुए “सशक्तिकरण” पुस्तक भी लिखी है। . यह पुस्तक मानव-व्यापार निरोध, अत्याचार निवारण और निरोध, किशोर न्याय और स्त्री के विरुद्ध अपराध के विभिन्न पक्षों पर विधिक हस्तक्षेप की प्रविधियां प्रस्तुत करती है। इसे बिहार के सभी पुलिस अधिकारियों को निःशुल्क उपलब्ध कराया गया है।
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