
Bharat varta desk: झारखंड के CM हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। 4 घंटे की लंबी बहस के बाद कोर्ट ने CM के करीबियों के शेल कंपनियों में इन्वेस्टमेंट पर दायर जनहित याचिका को स्वीकार कर लिया है। इसे सुनवाई योग्य माना है। मेंटेनबिलिटी के बिंदु पर सरकार के वकील कपिल सिब्बल की सारी दलीलों को खारिज करते हुए कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 10 जून की तिथि तय की है।
सरकार ने इस याचिका के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। इसमें कहा गया था कि मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करे। साथ ही यह भी कहा गया था कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। दुर्भावना से प्रेरित होकर याचिका दायर की गई है जिसके तथ्यों में कोई दम नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट को याचिका वापस करते हुए कहा था कि कोर्ट यह देखे कि याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं। यदि होगी तो सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट ही करेगा।
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