
bharat varta desk:
कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका को यह कहते हुए लौटाया था कि अखंड हाईकोर्ट क उनके मामले की सुनवाई करेगा। एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन के खिलाफ जांच का अनुरोध करने वाली याचिका को सुनवाई योग्य बताने के झारखंड (Jharkhand) उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर अंतरिम निर्देश देने से शुक्रवार को इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति जे. के. माहेश्वरी और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की अवकाशकालीन पीठ ने कहां की उच्च न्यायालय को इस मामले में फैसला करने दें। उन्होंने एक 11 जुलाई को अगली सुनवाई की तिथि तय की है मगर हेमंत सुरेंद्र के वकील के आग्रह पर खंडपीठ ने कहा कि गर्मी की छुट्टियों के बाद मामले को उपयुक्त पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करा सकते हैं। वकील की दलील थी कि मुख्यमंत्री के खिलाफ मामला सरकार को अस्थिर करने के लिए राजनीति से प्रेरित है।
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