
Bharat varta desk: उत्तराखंड के हल्द्वानी में करीब 5000 घरों पर फिलहाल बुलडोजर नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे के फैसले पर रोक लगाते हुए केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
कोर्ट ने कहा कि आप सिर्फ 7 दिनों में खाली करने के लिए कैसे कह सकते हैं? यह अत्यंत मामला है. इसका कोई प्रैक्टिकल समाधान ढूंढा जाना चाहिए. समाधान का ये यह तरीका नहीं है. जमीन की प्रकृति, अधिकारों की प्रकृति, मालिकाना हक की प्रकृति आदि से उत्पन्न होने वाले कई कोण हैं, जिनकी जांच होनी चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने उस जमीन पर आगे निर्माण और विकास कार्य पर रोक लगाते हुए 7 फरवरी को सुनवाई का डेट मुकर्रर किया है।
बता दें कि रेलवे ने अपनी जमीन पर 5000 घरों को अवैध निर्माण बताते हुए सबको खाली करने या फिर बुलडोजर चलाकर तोड़ने का आदेश दिया है। प्रभावित लोग कह रहे हैं कि यह रेलवे की जमीन नहीं है। कोर्ट के फैसले से तत्काल लोगों को राहत मिली है।
Bharat varta Desk जनता दल यूनाइटेड (JDU) ने बिहार विधान परिषद (MLC) चुनाव के लिए… Read More
Bharat varta Desk दिल्ली के मालवीय नगर स्थित होटल फ्लॉरिस स्टे के एक रेस्टोरेंट में… Read More
Bharat varta Desk सुश्री गीतिका पांडेय (IRAS अधिकारी) को पूर्व रेलवे (Eastern Railway), कोलकाता का… Read More
Bharat varta Desk ममता पश्चिम बंगाल के सोनारपुर में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर हमला… Read More
Bharat varta Desk बिहार सरकार ने चर्चित रिशु श्री मनी लॉन्ड्रिंग और टेंडर हेराफेरी मामले… Read More
Bharat varta Desk सुप्रीम कोर्ट ने नीट-यूजी (NEET-UG) में हुई गड़बड़ी को लेकर एनटीए (NTA)… Read More