भारत वार्ता शिक्षा मंच: कोरोना काल में स्कूल की फीस माफ करने के लिए पूरे देश में मांग उठ रही है . दूसरी तरफ स्कूल प्रबंधन फीस की पाई पाई वसूलने पर आमादा है. लेकिन पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा राजस्थान के मामले में आठ फरवरी को जो आदेश दिए थे, उन्हीं आदेशों को पंजाब और हरियाणा के स्कूलों में भी लागू किए जाने के आदेश दे दिए है. सुप्रीम कोर्ट ने 8 फरवरी को राजस्थान के मामले में जो अंतरिम आदेश दिए थे उन्हीं आदेशों को अब पंजाब हरियाणा केंद्रीय स्कूलों पर भी लागू किया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि फीस पेंडिंग रहने पर स्कूल बच्चे का नाम नहीं काट सकते हैं. उस बच्चे को परीक्षा में बैठने से भी रोक नहीं सकते हैं. 2019-20 के सत्र में जो फीस तय की थी, वही फीस स्कूल सत्र 2020-21 में ले सकते हैं. उसे किसी किसी कीमत पर नहीं बढ़ाया जा सकता है . अभिभावकों को क्या राहत दी गई है कि लंबित फीस छह महीनों में पांच मार्च से पांच अगस्त तक किश्तों के जरिए भर सकते हैं . अगर किसी को फीस भरने में परेशानी है तो वह स्कूल प्रबंधन को लिखेगा और स्कूल प्रबंधन को उस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करना होगा. बिहार व झारखंड के लोगों को इस बात का इंतजार है कि दोनों सरकारें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में स्कूलों को फीस लेने के संबंध में निर्देश दें.
पटना : खाजेकलां थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार के साथ दो… Read More
पटना। पटना नगर निगम द्वारा पटना के शैंम्फोर्ड स्कूल में स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन… Read More
पटना। बिहार की साहित्यिक विरासत, सामाजिक चेतना और सांस्कृतिक अस्मिता को समर्पित लेट्स इंस्पायर बिहार… Read More
पटना : पटना नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता जागरूकता अभियान के तहत स्वच्छता… Read More
Bharat varta Desk पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को पटना पुलिस ने शुक्रवार (06… Read More
पटना। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के तहत लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य… Read More