
रांची,भारत वार्ता संवाददाता: सीबीआई कोर्ट ने चारा घोटाले मामले में लालू प्रसाद सहित 112 अभियुक्तों की याचिका खारिज कर दी। बुधवार को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके शशि की अदालत में सुनवाई हुई। सीबीआई के जवाब को देखते हुए अदालत ने लालू यादव सहित सभी की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में रोजाना सुनवाई होगी। 13 अगस्त से बहस शुरू होनी है।यह मामला डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से जुड़ा है। लालू प्रसाद, पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, डॉ. आरके राणा, पीएसी के तत्कालीन अध्यक्ष ध्रुव भगत समेत 112 लोग इसके आरोपी हैं। फिलहाल कोर्ट से जमानत मिलने के बाद लालू बाहर हैं। कोर्ट ने कहा कि जिनको कोर्ट में उपस्थित होकर पक्ष रखना है, वे कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ऐसा कर सकते हैं। अदालत में बहस के दौरान अधिकतम 5 लोग रह सकते हैं।इस मामले में लालू सहित 112 लोगों की ओर से फिजिकल सुनवाई शुरू होने के बाद अदालत में पक्ष रखने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई थी। सीबीआई के विशेष कोर्ट से खारिज होने के बाद लालू और दूसरे आरोपियों के पास हाई कोर्ट जाने का विकल्प खुला हुआ है।
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