
पटना : राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के साले और पूर्व सीएम राबड़ी देवी के भाई पूर्व सांसद साधू यादव को पटना के एमपीएमएलए कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई है। सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में सजा हुई है। मामला सरकारी कार्यालय में घुसकर परिवहन विभाग के अधिकारियों से बदसलूकी करने से जुड़ा है। एमपीएमएलए कोर्ट ने आईपीसी की धारा 347 में तीन वर्ष कैद व 5 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर एक माह की अतिरिक्त सजा होगी। साधु यादव के अधिवक्ता ने बताया है कि प्रोविजनल बेल लेकर पूर्व विधायक याचिका दायर करेंगे।
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